बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद कंपनी पर हरिद्वार कोर्ट ने 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है | कोर्ट ने पतंजलि के पांच उत्पादों पर गलत जानकारी देने के लिए पतंजलि को दोषी पाया और जुरमाना लगा दिया गया |
दरअसल , इन उत्पादों को दुसरे उनितों में बनाया जा रहा था , लेकिन पतंजलि इसे अपने यहाँ का लेबल लगा कर बेच रही थी | कोर्ट ने इसे खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया , और पतंजलि को दोषी मानते हुए जुरमाना लगाया गया |
1 महीने में जुर्माना भरना होगा
कोर्ट ने जुर्माने की राशि 1 महीने के भीतर जमा करने के निर्देश दिए हैं | जुरमाना नहीं भरने की स्थिति में और साथ ही उत्पाद में सुधार नहीं किया गया तो जिला खाद्द सुरक्षा विभाग को आवश्यक कारवाई करने के निर्देश दिए हैं |
patanjali fined 11 lakhs